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गृह मंत्रालय ने यासीन मलिक की जेकेएलएफ-वाई पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया
नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ-वाई) पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध बढ़ा दिया, क्योंकि उसका मानना है कि संगठन भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है।
यासीन मलिक वर्तमान में टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मई 2022 में उसे हवाला समेत विभिन्न अवैध माध्यमों से देश-विदेश में धन जुटाने, प्राप्त करने और इकट्ठा करने, जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने और सुरक्षा बलों पर पथराव करके, व्यवस्थित रूप से स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी।
विगत दिवस देर शाम गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार का मानना है कि अगर जेकेएलएफ-वाई की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया और उसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी विध्वंसक गतिविधियों को और तेज कर देगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर सरकार को अस्थिर करके भारत संघ के क्षेत्र से एक अलग राज्य बनाने का प्रयास करना शामिल है; और देश की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करना शामिल है।"MHA ने जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (जेकेपीएफएल) और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल) के 4 गुटों पर भी नया प्रतिबंध लगाया है