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पंजाब पुलिस की ए.जी.टी.एफ. ने विदेशी गैंगस्टरों गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के तीन गुर्गों को किया गिरफ़्तार
चंडीगढ़, 16 मार्च: पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने लॉरेंस बिश्नोयी गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से सम्बन्धित तीन गुर्गों को ज़ीरकपुर से गिरफ़्तार करके राज्य में सनसनीखेज़ अपराधों को टालने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह जानकारी डीजीपी, पंजाब गौरव यादव ने शनिवार को यहाँ दी।
गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान अजय सिंह उर्फ अजयपाल और अंकित दोनों निवासी भिवानी, हरियाणा और लखविन्दर सिंह उर्फ लक्की निवासी ए.के.एस. कॉलोनी, ज़ीरकपुर के तौर पर हुई है। मुलजिम अंकित की आपराधिक पृष्टभूमि है और वह हरियाणा में कत्ल, इरादत्न कत्ल, जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम समेत कई घृणित आपराधिक मामलों में शामिल है। पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से .32 कैलीबर की दो पिस्तौलों समेत 11 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं और दोषियों की हुंडयी औरा कार भी ज़ब्त की गई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुख़्ता सूचना पर कार्यवाही करते हुए एडीजीपी प्रमोद बान के नेतृत्व वाली एजीटीएफ टीमों ने एआईजी गुरमीत सिंह चौहान और एआईजी सन्दीप गोयल की निगरानी अधीन तीनों मुलजिमों का पीछा करते हुए उनको ज़ीरकपुर के एयरपोर्ट रोड के नज़दीक स्थित एक फ्लैट से गिरफ़्तार किया।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम, लॉरेंस बिश्नोयी गैंग के विदेशी और फऱार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के निर्देशों पर काम कर करते थे। यह दोषी रेकी कर रहे थे और अन्य अपेक्षित जानकारी एकत्र कर रहे थे क्योंकि इनको विरोधी गैंगस्टरों की टारगेट कीलिंग को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।
इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि दोषी अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक पृष्टभूमि वाले विरोधी गैंगस्टर जय कुमार उर्फ भदर, जिसके विरुद्ध घृणित अपराधों के 27 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, का 6 नवंबर 2023 को दिनदहाड़े कत्ल किया था और तब से ही वह फऱार था। हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ़्तारी के लिए इनाम भी रखा था।
उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार किये मुलजिम अजय और अंकित ने राजस्थान में टारगेट किलिंग करने की वारदातों को अंजाम देने की नाकाम कोशिश भी की थी। उन्होंने आगे कहा कि इस मॉड्यूल की आपराधिक गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है।इस सम्बन्धी एफआईआर नंबर 8 तारीख़ 15/03/2024 को आई.पी.सी. की धारा 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25 (6) और 25 (7) के अंतर्गत थाना स्टेट क्राइम, एस.ए.एस. नगर में मामला दर्ज किया गया है।