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Thursday, 16 May 2024

पंजाब पुलिस ने गौ+ हत्या एक्ट के अंतर्गत नामजद व्यक्तियों पर कसा शिकंजा

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान के सपने अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने रविवार को उन व्यक्तियों के ठिकानों पर राज्यव्यापी छापेमारी की, जिन पर पिछले कुछ सालों के दौरान गौ हत्या एक्ट के अंतर्गत मा/ मला दर्ज किया गया था। यह छापेमारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर की गई थी।

स्पैशल डीजीपी लॉ एंड आर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि राज्य भर में प्रातः काल 9 बजे से शाम 4 बजे तक सिंक्रोनाईज़ड ढंग से कार्रवाई की गई। सभी सीपीज़/एसएसपीज़ को इंस्पेक्टरों/ सब-इंस्पेक्टरों (एसआईज) के अधीन टीमें तैनात करने के लिए कहा गया था जिससे वह गौ हत्या के मामलों में शामिल व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की जाये जिससे उनकी मौजूदा स्थिति की जांच की सके।

पुलिस की 132 टीमें, जिनमें 900 पुलिस मुलाज़िम शामिल थे, ने गौ+  हत्या के.स में नामज़द 185 व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी अनुसार पंजाब पुलिस ने 2016 से अब तक राज्य में गौ हत्या एक्ट के अंतर्गत 319 एफआईआर दर्ज की हैं। स्पैशल डीजीपी ने कहा कि इस कार्रवाई को अंजाम देने का उद्देश्य उल्लंघना करने वालों पर नज़र रखना था जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि वह किसी किस्म की समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे छापे आगे भी जारी रहेंगे।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि गायों को मारने/काटने की ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस की तरफ से बख़्शा नहीं जायेगा क्योंकि बा-कानून पुलिस बल गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। ज़िक्रयोग्य है कि ऐसी कार्यवाहियां समाज विरोधी तत्वों में डर पैदा करने और आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में भी मदद करती हैं।

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