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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार याचिका खारिज की
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की 5 जजों की बेंच ने चैंबर में समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि 11 दिसंबर, 2023 को दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं थी।
पीठ ने 1 मई को पारित आदेश में कहा, "समीक्षा याचिकाओं का अवलोकन करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।"
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने वाले राष्ट्रपति के आदेशों को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिकता पर निर्णय लेने से परहेज किया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। न्यायालय ने एक आदेश जारी किया।
न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर, 2024 की समयसीमा तय की।
न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने को मंजूरी देते हुए कहा कि संसद को राज्य विधानसभा की राय लिए बिना भी किसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार है।