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Sunday, 12 May 2024

ED सम्मन मामले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत में हुए पेश, मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत में पेश हुए।शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाद में एजेंसी द्वारा दायर मामले में उन्हें जमानत दे दी, जिसमें समन न देने के लिए कहा गया था। यह पहला मौका था जब केजरीवाल मामले के सिलसिले में अदालत के सामने फिजिकली पेश हुए। पिछली सुनवाई में वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।


प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की हैं। यह नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप दिए जाने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे विषयों पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है। हालांकि, केजरीवाल ने समन को यह कहते हुए टालते रहे हैं कि यह अवैध और राजनीति से प्रेरित है।


"अदालत ने उन्हें (अरविंद केजरीवाल को) 50,000 रुपये की राशि का बांड और जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि दोनों बांड प्रस्तुत किए गए और केजरीवाल को जाने दिया गया। उसके बाद हमने 207 और 91 सीआरपीसी के तहत प्रतियों की आपूर्ति के लिए एक आवेदन दिया, जिसके लिए जवाब और तर्क के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की गई है।

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