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Raj Babbar: राज बब्बर को हुई दो साल की सजा, 26 साल पुराने केस ने किया वार
गीता कुमारी
चंडीगढ़: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई गई है। उनके खिलाफ 26 साल पहले एक सिकायत दर्ज हुई थी जिस पर MP-MLA ने उन्हे सजा सुनाई है।
Raj Babbar: 70 और 80 के दशक में अपने अभिनय कला से लोगो के दिल में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राज बब्बर को कौन नही जानता है। वह हिन्दी सिनेमा के खतरनाक खलनायको में से एक है जो सिनेमा की दुनीया से दुर राजनीती में कदम बढा चुके थे वह कांग्रेस पार्टी में शामील है वह पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। एमपी, एमएलए कोर्ट ने उन्हे सजा सुनाई है।उनके खिलाफ मतदान केंद्र में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि उन्हे मारपीट समेत अन्य मामलों में दोषी ठहराते हुए 6500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 26 साल पुराना यानी 1996 का है. बब्बर तब समाजवादी पार्टी में थे और लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे. पत्रावली के मुताबिक 2 मई 1996 में मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था है कि मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी राज बब्बर और शिव सिंह यादव अपने पांच-सात लोगों के साथ आए और आरोप लगाया कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है. इसके बाद इन लोगों ने मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा व शिव कुमार सिंह के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. मामले में पुलिस ने 3 सितंबर 1996 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिव कुमार सिंह की मृत्यु हो गई.